त्रिलोकपुर मेला के दौरान आग्नेयास्त्र, मांस- मछली व तूड़ी ढुलाई वाले वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध:- जिला दंडाधिकारी

हिमवंती मीडिया/नाहन 
जिला दण्डाधिकारी सिरमौर एल.आर.वर्मा ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि 30 मार्च से 12 अप्रैल, 2025 तक चलने वाले श्री महामाया बाला सुंदरी चैत्र नवरात्र मेला त्रिलोकपुर के दौरान कालाअंब पुलिस स्टेशन और मेला क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री आदि लाने ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने यह भी आदेश जारी किए है कि मेला अवधि के दौरान कोई भी तीर्थयात्री मंदिर में नारियल नहीं चढ़ाएगा तथा मेला क्षेत्र में शराब लेकर/ पीकर कोई भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं करेगा। जिला दण्ड़ाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि कालाअंब से त्रिलोकपुर रोड़ पर 30 मार्च से 12 अप्रैल, 2025 तक यातायात व्यवस्था को सूचारू रूप से बनाए रखने हेतू प्रातः 6 बजे से रात्री 10 बजे तक उद्योगों में प्रयुक्त होनें वाले तूडी अथवा भूसा आदि से लद्दे ट्रक व ट्रैक्टर चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने मेला अवधि के दौरान धार्मिक भावना एवं आस्था के मद्देनजर यह आदेश जारी किए हैं कि समपूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मांस व मछली इत्यादि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि कालाअंब से त्रिलोकपुर सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर ही (पर्दे में) मांस व मछली का विक्रय करना होगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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