हिमवंती मीडिया/नाहन

जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी मेले के दौरान मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक मेला क्षेत्र में लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मांस और मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी मांस और मछली की बिक्री के लिए अस्थाई रूप से जलाल पुल के अंतिम छोर तिरमली दयाड रोड के बाई ओर स्थान चिन्हित किया गया है।

आदेश की वजह: श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं ¹.